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अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवकों/युवतियों से संत रविदास स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित

अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवकों/युवतियों से संत रविदास स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित

अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवकों/युवतियों से संत रविदास स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित

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जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षित स्व-रोजगार स्थापित करने के इच्छुक युवाओं से जारी वित्तीय वर्ष में संत रविदास स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिये ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं । राज्य शासन के म.प्र.राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को संत रविदास स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उद्योग परियोजनाओं जैसे एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोसेसिंग व उद्योग से संबंधित अन्य परियोजनाओं के लिये एक से 50 लाख रूपये तक तथा सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय जैसे ब्यूटी पार्लर, वाहन मरम्मत, फुटवेयर मरम्मत, किराना व्यवसाय, कपड़ा व्यवसाय व अन्य परियोजनाओं के लिये एक से 25 लाख रूपये तक की राशि बैंक के माध्यम से ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है । इच्छुक एवं पात्र आवेदक samast.mponline.gov.in पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं ।

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित के कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष तक होना चाहिये । उसकी शिक्षा न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण और परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रूपये से अधिक नहीं होना चाहिये। इच्छुक आवेदकों को अपने आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज अनुसूचित जाति का स्थाई प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, निर्वाचन परिचय पत्र, बैंक बचत खाते की सत्य प्रतिलिपि, पेन कार्ड, वांछित व्यवसाय के कोटेशन की दो-दो अभिप्रमाणित छाया प्रतियां, दो पासपोर्ट आकार के फोटो और मांग के अनुसार सी.ए.रिपोर्ट संलग्न करना आवश्यक है । उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित/शेष ऋण पर नियमित रूप से ऋण भुगतान करने पर निर्धारित समय व राशि की शर्त पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक दिया जायेगा और राज्य शासन द्वारा गारंटी फीस दी जायेगी । आवेदक आवेदन पत्र से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिये कार्यालयीन समय प्रात: 10  से शाम 6 बजे के बीच कलेक्टर कार्यालय परिसर स्थित कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित कार्यालय में अथवा दूरभाष क्रमांक-07162-244661 पर संपर्क कर सकते हैं ।

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